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kotha
post authorjitendar nayyar 02 Aug 2025 1048

गुण्डा अधिनियम के तहत 01 आदतन अपराधी को दून पुलिस ने किया तड़ीपार.

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस द्वारा गुण्डा अधि0 के तहत 01 अभियुक्त को जिला बदर किया गया।
थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त फिरोज पुत्र काबुल हसन निवासी- बड़ा भारूवाला थाना क्लेमेंट टाउन जनपद देहरादून आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध चोरी, नकबजनी व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त फिरोज में धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये। प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज पुलिस द्वारा अभियुक्त फिरोज उपरोक्त को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा  06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गयी।  उक्त कार्रवाई के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।